संपादक: मोईन सय्यद/मीरारोड प्रतिनिधि
मीरारोड: मीरारोड पूर्व के स्टेशन के करीब बनाई गई शांति शॉपिंग सेंटर नामक इमारत का कन्वेयन्स सोसाइटी के नाम पर न करने पर नयानगर पुलिस ने शांतिस्टार बिल्डर पर मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि शांति शॉपिंग सेंटर इमारत में सोसाइटी का पंजीकरण वर्ष 2009 में हुआ था। नियमानुसार सोसाइटी बनने के चार महीने के अंदर बिल्डर को सोसाइटी के नाम कन्वेयन्स कर देना चाहिए था लेकिन ताजा मामलें में बिल्डर इसमें आनाकानी कर रहा था।
आम आदमी पार्टी के सहयोग से शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह (58) ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी के लोग पिछले कई वर्षों से कन्वेयन्स के लिए प्रयासरत है, लेकिन बिल्डर की ओर से सहयोग ना होने के कारण सोसायटी के नाम कन्वेयन्स नही हो पा रहा था। आखिरकार सोसाइटी के लोगों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया । नयानगर पुलिस ने मोफ़ा अधिनियम की धारा 11 और 13 के तहत मामला दर्ज किया।
शांति स्टार बिल्डर पर नयानगर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन ऐसे रसूखदार बिल्डरों पर क्या कड़ी कानूनी कार्यवाही पुलिस कर पायेगी? इस बारे आशंका जताई जा रही है।
मीरा-भाईंदर शहर में अब तक चार बिल्डरों पर एफआईआर
इस मामलें में अहम भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश शर्मा बताते है कि अब तक सोसाइटी के नाम पर कन्वेयन्स न करने पर चार बिल्डरों पर एफआईआर हो चुका है। शर्मा कहते है शहर के लोगो को आगे आकर सहयोग न करनेवाले बिल्डरों पर मामला दर्ज करना चाहिये।